अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब देर न करें। क्योंकि इसकी आखिरी तारीख में अब सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं। 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डी-एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या SIP जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें तो हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक इसे लिंक करना ही होगा। अगर आपने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया है, तब भी लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) सर्वज्ञ जैन (इंदौर) के मुताबिक समय रहते आधार-पैन लिंक करने से कई परेशानियों से बचा जा सकता है। आधार-पैन लिंकिंग प्रोसेस पेमेंट करने के बाद की प्रोसेस पैन डी-एक्टिवेट को लेकर क्या है नियम? नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। इन PAN कार्ड धारकों को दी गई राहत आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।
PAN-आधार लिंक करने की लास्ट-डेट में 8 दिन बाकी:31 दिसंबर के बाद पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा, जानें लिंक करने की प्रोसेस


