गुजरात सरकार ने सोमवार को गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में शराब पीने के नियमों में ढील देने की घोषणा की। गुजरात सरकार द्वारा GIFT सिटी में शराब के नियमों में किए गए बदलावों के अनुसार, अब गुजरात या भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति गांधीनगर में ग्लोबल फाइनेंस सेंटर GIFT सिटी के अंदर तय होटलों या रेस्टोरेंट में सिर्फ़ एक फोटो ID कार्ड दिखाकर शराब पी सकता है। सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में शराब के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं और शराब पीने के लिए परमिट लेने के नियम को खत्म कर दिया है।
इसे भी पढ़ें: Delhi Dwarka Murder Case | दिल्ली के द्वारका में महिला की गला घोंटकर हत्या, लापता पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज
राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर को राजपत्र अधिसूचना जारी कर गिफ्ट सिटी में शराब के सेवन से जुड़े नियमों में और ढील दी है।
गुजरात में शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। हालांकि, सरकार ने 2023 में गिफ्ट सिटी को कुछ शर्तों के साथ छूट देते हुए केंद्रीय व्यावसायिक जिले के भीतर शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी थी।
नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, गुजरात के बाहर के लोग या विदेशी नागरिक को अब गिफ्ट सिटी में निर्दिष्ट स्थानों पर अपना वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर शराब पीने की अनुमति है।
यह नया नियम उस पूर्व शर्त को समाप्त करता है जिसके तहत ऐसे ‘बाहरी व्यक्तियों’ को अस्थायी परमिट प्राप्त करना आवश्यक था।
एक और ज़रूरी बदलाव उन जगहों से जुड़ा है जहाँ शराब परोसी और पी जा सकती है। पहले, शराब पीना होटलों या रेस्टोरेंट के अंदर तय वाइन और डाइन एरिया तक ही सीमित था, जिनके पास ज़रूरी परमिशन थी। अब, नियमों में ढील दी गई है ताकि लॉन, पूलसाइड और टेरेस जैसी जगहों को भी शामिल किया जा सके।
इसे भी पढ़ें: RBI के हस्तक्षेप से रुपये को सहारा, बॉन्ड यील्ड और विदेशी निवेश पर नजर
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि GIFT सिटी के जिन कर्मचारियों के पास “लिकर एक्सेस परमिट” है, वे एक बार में तय जगहों पर 25 मेहमानों को होस्ट कर सकते हैं और मेहमानों को “टेम्पररी परमिट” मिलेगा, बशर्ते होस्ट कर्मचारी उनके साथ हो।


