मध्य प्रदेश में वोटर्स की एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की कार्यवाही पूरी हो गई है। इसमें 37 लाख वोटर्स के नाम काटे जाएंगे लेकिन इसके पहले मतदाताओं को नोटिस देकर एक मौका दिया जाएगा। एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन आज मंगलवार को जिलों में कलेक्टर करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल में इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को देंगे। साथ ही कलेक्टर भी स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से राजनीतिक दलों को अवगत कराएंगे। 4 नवंबर से शुरू हुई प्राेसेस के लिए चुनाव आयोग के अफसरों ने दिन-रात माॅनिटरिंग करके एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराया है। अब इसकी प्रारूप सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर यानी मंगलवार को होने जा रहा है। खास बात यह है कि एमपी में एसआईआर की अवधि सात-सात दिन के लिए दो बार बढ़ाई गई है। पहले एसआईआर का काम 4 दिसबंर तक पूरा करने के लिए कहा गया था, जिसे पहली बार 11 दिसम्बर के लिए बढ़ाया गया और फिर दोबारा भी इसमें सात दिन की वृद्धि की गई। एमपी में SIR की खास बातें जानिए एसआईआर के बाद मतदाताओं की स्थिति प्रारुप सूची के बाद नोटिस देने की कार्यवाही होगी
चुनाव आयोग के निर्देश पर अभी जिलों में अधिकारियों द्वारा उन मतदाताओं को एक मौका दिया जाएगा जिनका नाम सूची से काटने की स्थिति बनी है। ऐसे मतदाताओं से चुनाव आयोग द्वारा तय दस्तावेज मांगे जाएंगे और सारी जानकारी सही पाए जाने पर उनके नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़े जा सकेंगे लेकिन अगर दस्तावेज सही नहीं मिले तो ऐसे मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। अब लोगों को नोटिस देंगे और दस्तावेज मांगेंगे और फिर दस्तावेज मिले तो नाम जुड़ जाएगा। 15 जनवरी तक नाम जोड़ने के लिए आवेदन
इस बीच एक जनवरी 2026 की स्थिति में 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। साथ ही जो मतदाता दावा आपत्ति के जरिये नाम कटवाने, जुड़वाने और पते में बदलाव कराना चाहते हैं उन्हें भी 17 दिसम्बर से 15 जनवरी तक दावा आपत्ति के साथ नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा।


