AgustaWestland case: जमानत की शर्तों में क्रिश्चियन मिशेल को चाहिए बदलाव, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

AgustaWestland case: जमानत की शर्तों में क्रिश्चियन मिशेल को चाहिए बदलाव, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

राउज़ एवेन्यू अदालत ने सोमवार को आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स द्वारा दायर आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जेम्स ने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में जमानत की शर्तों में संशोधन करने का निर्देश मांगा है। ब्रिटिश नागरिक जेम्स, अगस्तावेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से संबंधित सीबीआई मामले में आरोपी हैं। दुबई से प्रत्यर्पण के बाद सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद से वह 4 दिसंबर, 2018 से हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) संजय जिंदल ने आरोपी के वकील और विशेष लोक अभियोजक डी पी सिंह, जिनकी सहायता अधिवक्ता मनु मिश्रा कर रहे थे, की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

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अदालत 23 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। अदालत ने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर दुर्घटना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को रिहा करने का आदेश दिया था। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ओर से बताया गया है कि उन पर लगे आरोपों के लिए उन्हें अधिकतम 7 साल की सजा काटनी पड़ी है और इसी आरोप में उन्हें प्रत्यर्पित किया गया था। दूसरी ओर, सीबीआई का तर्क है कि जेम्स पर आईपीसी की धारा 467 के तहत जालसाजी का भी आरोप पत्र दायर किया गया है। इस धारा के तहत अधिकतम सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है।

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यह भी तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 467 के तहत अपराध का उल्लेख प्रत्यर्पण अनुरोध में नहीं किया गया था। प्रत्यर्पण अनुरोध भेजने का केंद्रीय प्राधिकरण गृह मंत्रालय है। इस मामले में, अनुरोध विदेश मंत्रालय द्वारा भेजा गया था। अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य का उल्लेख न्यायालय के समक्ष नहीं किया। आरोपी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि जीवन और स्वतंत्रता का प्रश्न भी दांव पर है। आरोपी बिना किसी मुकदमे के, यहां तक ​​कि बिना आरोप तय किए भी, लंबे समय से हिरासत में है।

 


 

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