गया जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आज से 19 दिसंबर तक सभी स्कूलों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों) में क्लास 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की क्लासेज सुबह 9:00 बजे के पहले और शाम 4:00 बजे के बाद नहीं चलेंगी। इस दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ठंड के चलते लिया फैसला जिलाधिकारी ने बताया कि छोटे बच्चों, विशेषकर प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों पर ठंड का अधिक प्रभाव पड़ता है। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ने से उनके बीमार पड़ने की आशंका रहती है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। संस्थान आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का संचालन कर सकेंगे। हर हाल में आदेश का पालन करना होगा यह आदेश 19 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा। जो 25 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। इस अवधि में सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से निर्देशों का पालन करना होगा।जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालकों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। गया जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आज से 19 दिसंबर तक सभी स्कूलों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों) में क्लास 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की क्लासेज सुबह 9:00 बजे के पहले और शाम 4:00 बजे के बाद नहीं चलेंगी। इस दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ठंड के चलते लिया फैसला जिलाधिकारी ने बताया कि छोटे बच्चों, विशेषकर प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों पर ठंड का अधिक प्रभाव पड़ता है। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ने से उनके बीमार पड़ने की आशंका रहती है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। संस्थान आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का संचालन कर सकेंगे। हर हाल में आदेश का पालन करना होगा यह आदेश 19 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा। जो 25 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। इस अवधि में सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से निर्देशों का पालन करना होगा।जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालकों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।


