नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास:गर्भवती पीड़िता को पुलिस ने कर्नाटक से किया था दस्तयाब, मुख्य दोषी को पहले हुई जेल

नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास:गर्भवती पीड़िता को पुलिस ने कर्नाटक से किया था दस्तयाब, मुख्य दोषी को पहले हुई जेल

करौली विशेष पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने नाबालिग के अपहरण और रेप के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सुनवाई के दौरान 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 31 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह घटना मासलपुरा थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के ताऊ ने पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 सितंबर 2023 को 14 वर्ष 05 माह की नाबालिग पीड़िता अपने घर से खेत के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर अपहरण का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। करीब तीन माह बाद पीड़ित बालिका को कर्नाटक के हसन जिले से दस्तयाब किया गया। पीड़िता ने अपने बयानों में खुलासा किया कि दो आरोपियों ने उसे जबरदस्ती एक सफेद गाड़ी में बिठाकर जयपुर ले गया। जयपुर से बस द्वारा उसे अरसी खेड़ा, जिला हसन (कर्नाटक) ले जाया गया। पीड़िता ने बताया कि वहां आरोपियों ने उसे एक किराए के कमरे में रखा और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। विशिष्ट लोक अभियोजक शर्मा ने यह भी बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पहले ही चालान पेश कर दिया था और न्यायालय उसे पूर्व में ही आजीवन कारावास की सज़ा सुना चुका है। उक्त प्रकरण में, दूसरे आरोपी के विरुद्ध अनुसंधान दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लंबित रखा गया था। जिसकी की गिरफ्तारी के बाद, उसके खिलाफ चालान 16 मार्च 2024 को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध में दोषी करार दिया।

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