अरवल में भूमि विवादों के त्वरित निपटारे के लिए अब अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। पहले थाना स्तर पर लगने वाले इन जनता दरबारों को अब अंचल स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अंचलाधिकारी सर्वेश कुमार सिन्हा ने बताया कि समाहर्ता अरवल और पुलिस अधीक्षक अरवल के संयुक्त आदेश (ज्ञापन संख्या 1329, दिनांक 11-09-2025) के तहत यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके अनुसार, कलेर, मेहंदिया और परासी थाना क्षेत्रों से संबंधित भूमि विवादों की सुनवाई अब हर शनिवार को अंचल कार्यालय कलेर में होगी। इसका उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निपटारा करना है। इन बैठकों में अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी और संबंधित थाना के थाना प्रभारी या उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त थाना प्रभारी उपस्थित रहेंगे। आम जनता की सुविधा और थाना प्रशासन की कार्य-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुनवाई का समय भी निर्धारित किया गया है। कलेर थाना क्षेत्र के मामलों की सुनवाई सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। परासी थाना क्षेत्र के मामलों की सुनवाई दोपहर 12:30 बजे से 1:00 बजे तक और मेहंदिया थाना क्षेत्र के मामलों की सुनवाई दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक की जाएगी। सभी मामलों की सुनवाई अंचल कार्यालय कलेर में ही होगी, जिससे लोगों को थाना और अंचल कार्यालय के बीच बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी क्रम में, शनिवार को आयोजित बैठक में कलेर थाना क्षेत्र के जलवइया गांव में राजकिशोर सिंह और विनोद सिंह के बीच चल रहे एक पुराने भूमि विवाद पर सुनवाई हुई। अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनवाई और मामले का निपटारा किया। समझौते के बाद, भूमि की मापी कराकर निर्धारित स्थान पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी गई। आज के जनता दरबार में कुल 6 मामले आए, जिनमें से एक का निष्पादन किया गया, वहीं अन्य मामलों में दूसरे पक्ष के अनुपस्थित रहने के कारण अगली बैठक में दोनों पक्षों को उपस्थित रहने के दिशा-निर्देश जारी किए गए। अरवल में भूमि विवादों के त्वरित निपटारे के लिए अब अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। पहले थाना स्तर पर लगने वाले इन जनता दरबारों को अब अंचल स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अंचलाधिकारी सर्वेश कुमार सिन्हा ने बताया कि समाहर्ता अरवल और पुलिस अधीक्षक अरवल के संयुक्त आदेश (ज्ञापन संख्या 1329, दिनांक 11-09-2025) के तहत यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके अनुसार, कलेर, मेहंदिया और परासी थाना क्षेत्रों से संबंधित भूमि विवादों की सुनवाई अब हर शनिवार को अंचल कार्यालय कलेर में होगी। इसका उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निपटारा करना है। इन बैठकों में अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी और संबंधित थाना के थाना प्रभारी या उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त थाना प्रभारी उपस्थित रहेंगे। आम जनता की सुविधा और थाना प्रशासन की कार्य-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुनवाई का समय भी निर्धारित किया गया है। कलेर थाना क्षेत्र के मामलों की सुनवाई सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। परासी थाना क्षेत्र के मामलों की सुनवाई दोपहर 12:30 बजे से 1:00 बजे तक और मेहंदिया थाना क्षेत्र के मामलों की सुनवाई दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक की जाएगी। सभी मामलों की सुनवाई अंचल कार्यालय कलेर में ही होगी, जिससे लोगों को थाना और अंचल कार्यालय के बीच बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी क्रम में, शनिवार को आयोजित बैठक में कलेर थाना क्षेत्र के जलवइया गांव में राजकिशोर सिंह और विनोद सिंह के बीच चल रहे एक पुराने भूमि विवाद पर सुनवाई हुई। अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनवाई और मामले का निपटारा किया। समझौते के बाद, भूमि की मापी कराकर निर्धारित स्थान पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी गई। आज के जनता दरबार में कुल 6 मामले आए, जिनमें से एक का निष्पादन किया गया, वहीं अन्य मामलों में दूसरे पक्ष के अनुपस्थित रहने के कारण अगली बैठक में दोनों पक्षों को उपस्थित रहने के दिशा-निर्देश जारी किए गए।


