नवादा में खतरनाक स्टंट पर गाड़ी मालिक पर 8000 जुर्माना:वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई, ड्राइवर का लाइसेंस होगा रद्द

नवादा में खतरनाक स्टंट पर गाड़ी मालिक पर 8000 जुर्माना:वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई, ड्राइवर का लाइसेंस होगा रद्द

नवादा में सार्वजनिक सड़क पर दोपहिया वाहन से खतरनाक स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस कृत्य को न केवल चालक, बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी अत्यंत जोखिमपूर्ण माना गया। जिला प्रशासन के संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निर्देशों के बाद यातायात थाना ने वायरल वीडियो का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान वाहन स्वामी की पहचान कन्हैया कुमार के रूप में हुई, जो जवाहर नगर, नवादा, बिहार के निवासी त्रिलोकी सिंह के पुत्र हैं। संबंधित दोपहिया वाहन का पंजीकरण संख्या BR02BN 2776 पाया गया। मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना जिला परिवहन पदाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं (177, 179, 184 और 184(E)) के तहत वाहन स्वामी पर कुल ₹8,000 का जुर्माना लगाया। युवक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी गतिविधियों को न दोहराने की शपथ ली। इसके अतिरिक्त, वाहन चालक की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। पहचान होने के बाद चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की आगे की कार्रवाई की जाएगी। खतरनाक स्टंट या लापरवाह तरीके से वाहन चलाने से बचने की अपील नवादा जिला प्रशासन ने जिले के सभी युवाओं से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने और खतरनाक स्टंट या लापरवाह तरीके से वाहन चलाने से बचने की अपील की है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। नवादा में सार्वजनिक सड़क पर दोपहिया वाहन से खतरनाक स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस कृत्य को न केवल चालक, बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी अत्यंत जोखिमपूर्ण माना गया। जिला प्रशासन के संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निर्देशों के बाद यातायात थाना ने वायरल वीडियो का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान वाहन स्वामी की पहचान कन्हैया कुमार के रूप में हुई, जो जवाहर नगर, नवादा, बिहार के निवासी त्रिलोकी सिंह के पुत्र हैं। संबंधित दोपहिया वाहन का पंजीकरण संख्या BR02BN 2776 पाया गया। मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना जिला परिवहन पदाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं (177, 179, 184 और 184(E)) के तहत वाहन स्वामी पर कुल ₹8,000 का जुर्माना लगाया। युवक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी गतिविधियों को न दोहराने की शपथ ली। इसके अतिरिक्त, वाहन चालक की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। पहचान होने के बाद चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की आगे की कार्रवाई की जाएगी। खतरनाक स्टंट या लापरवाह तरीके से वाहन चलाने से बचने की अपील नवादा जिला प्रशासन ने जिले के सभी युवाओं से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने और खतरनाक स्टंट या लापरवाह तरीके से वाहन चलाने से बचने की अपील की है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।  

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