नवादा में पिकअप से 535 लीटर शराब बरामद:अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज, एक तस्कर गिरफ्तार

नवादा में पिकअप से 535 लीटर शराब बरामद:अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज, एक तस्कर गिरफ्तार

नवादा उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोहानी बीघा NH 20 पुल पर एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चालक बुद्ध आत्मा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद टीम ने पिकअप वैन (निबंधन संख्या WB37D 6769) की तलाशी ली। इस दौरान गद्दों के बंडलों के नीचे छिपाकर रखे गए ऑफिसर चॉइस व्हिस्की के 180 एमएल के टेट्रा पैक के 62 कार्टून बरामद हुए। कुल 2976 टेट्रा पैक में 535.680 लीटर शराब जब्त की गई। गिरफ्तार चालक को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा गिरफ्तार चालक ने अपना नाम बुद्ध आत्मा कुमार बताया, जो भोजपुर जिले के सहार थाना अंतर्गत नारही वार्ड नंबर 1 का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि यह शराब उसे 18 फरवरी को गिरिडीह बाजार में बस स्टैंड के पास लालबाबू नामक व्यक्ति ने सौंपी थी और नवादा में रुकने को कहा था। उत्पाद थाना नवादा में कांड संख्या 182/26 के तहत धारा 30 (a), 41 और 47 (बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें गिरफ्तार चालक, शराब आपूर्तिकर्ता, वाहन स्वामी और अन्य को आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तार चालक को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस छापामारी अभियान का नेतृत्व अवर निरीक्षक मद्य निषेध नागो लाकड़ा ने किया। सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध दीपक कुमार और प्रतिनियुक्त गृह रक्षक सागर कुमार ने इसमें सहयोग किया। नवादा उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोहानी बीघा NH 20 पुल पर एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चालक बुद्ध आत्मा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद टीम ने पिकअप वैन (निबंधन संख्या WB37D 6769) की तलाशी ली। इस दौरान गद्दों के बंडलों के नीचे छिपाकर रखे गए ऑफिसर चॉइस व्हिस्की के 180 एमएल के टेट्रा पैक के 62 कार्टून बरामद हुए। कुल 2976 टेट्रा पैक में 535.680 लीटर शराब जब्त की गई। गिरफ्तार चालक को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा गिरफ्तार चालक ने अपना नाम बुद्ध आत्मा कुमार बताया, जो भोजपुर जिले के सहार थाना अंतर्गत नारही वार्ड नंबर 1 का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि यह शराब उसे 18 फरवरी को गिरिडीह बाजार में बस स्टैंड के पास लालबाबू नामक व्यक्ति ने सौंपी थी और नवादा में रुकने को कहा था। उत्पाद थाना नवादा में कांड संख्या 182/26 के तहत धारा 30 (a), 41 और 47 (बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें गिरफ्तार चालक, शराब आपूर्तिकर्ता, वाहन स्वामी और अन्य को आरोपी बनाया गया है। गिरफ्तार चालक को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस छापामारी अभियान का नेतृत्व अवर निरीक्षक मद्य निषेध नागो लाकड़ा ने किया। सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध दीपक कुमार और प्रतिनियुक्त गृह रक्षक सागर कुमार ने इसमें सहयोग किया।  

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