औरैया: फफूंद थाना क्षेत्र में सात साल पुराने दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी अवधेश कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही, जमा की गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी निर्देश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि यह मामला 22 जून 2019 का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी शाम चार बजे घर से खेत पर लगे ट्यूबवेल पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला था। फफूंद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के बाद ग्राम रपरा, थाना ठठिया, जिला कन्नौज निवासी अवधेश कुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट में हुआ। शनिवार को इस पर निर्णय सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने दोषी को कठोर दंड देने की बहस की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने यह सजा सुनाई। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।


