अररिया में कफ सिरप-शराब बरामदगी मामले में 2 को सजा:5 साल की सश्रम कैद और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना

अररिया में कफ सिरप-शराब बरामदगी मामले में 2 को सजा:5 साल की सश्रम कैद और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना

अररिया न्याय मंडल में उत्पाद अधिनियम के तहत दो अलग-अलग विशेष अदालतों ने कोडिनयुक्त कफ सिरप और शराब बरामदगी के मामलों में सुनवाई पूरी की। बुधवार को इन दोनों लंबित मामलों में सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद, अदालतों ने आरोपियों को दोषी पाए जाने पर पांच-पांच साल की सश्रम कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उत्पाद विशेष कोर्ट-1 ने स्पेशल केस नंबर-13/2022 की सुनवाई की। यह मामला अवैध रूप से रखी गई 400 बोतल कोडिनयुक्त कफ सिरप की बरामदगी से संबंधित था। इसमें अररिया थाना क्षेत्र के गैयारी गांव के वार्ड नंबर-15 निवासी मो. नईम और अररिया (बैरगाछी) थाना क्षेत्र के सूरजापुर वार्ड नंबर-15 निवासी अरशद को आरोपी बनाया गया था। इस संबंध में अररिया कांड संख्या 996/2021 दर्ज किया गया था। 198 लीटर शराब की बरामदगी से जड़ा मामला वहीं, उत्पाद विशेष कोर्ट-2 ने स्पेशल केस नंबर-1071/25 की सुनवाई पूरी की। यह मामला 198 लीटर शराब की बरामदगी से जुड़ा था, जिसमें फुलकाहा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी राजेश पासवान को आरोपी बनाया गया था। अररिया कांड संख्या 80/2025 इस संबंध में दर्ज किया गया था। एक लाख का लगा जुर्माना अदालत ने राजेश पासवान को दोषी पाए जाने के बाद पांच साल की सश्रम कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पहले मामले में भी जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। अररिया न्याय मंडल में उत्पाद अधिनियम के तहत दो अलग-अलग विशेष अदालतों ने कोडिनयुक्त कफ सिरप और शराब बरामदगी के मामलों में सुनवाई पूरी की। बुधवार को इन दोनों लंबित मामलों में सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद, अदालतों ने आरोपियों को दोषी पाए जाने पर पांच-पांच साल की सश्रम कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उत्पाद विशेष कोर्ट-1 ने स्पेशल केस नंबर-13/2022 की सुनवाई की। यह मामला अवैध रूप से रखी गई 400 बोतल कोडिनयुक्त कफ सिरप की बरामदगी से संबंधित था। इसमें अररिया थाना क्षेत्र के गैयारी गांव के वार्ड नंबर-15 निवासी मो. नईम और अररिया (बैरगाछी) थाना क्षेत्र के सूरजापुर वार्ड नंबर-15 निवासी अरशद को आरोपी बनाया गया था। इस संबंध में अररिया कांड संख्या 996/2021 दर्ज किया गया था। 198 लीटर शराब की बरामदगी से जड़ा मामला वहीं, उत्पाद विशेष कोर्ट-2 ने स्पेशल केस नंबर-1071/25 की सुनवाई पूरी की। यह मामला 198 लीटर शराब की बरामदगी से जुड़ा था, जिसमें फुलकाहा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी राजेश पासवान को आरोपी बनाया गया था। अररिया कांड संख्या 80/2025 इस संबंध में दर्ज किया गया था। एक लाख का लगा जुर्माना अदालत ने राजेश पासवान को दोषी पाए जाने के बाद पांच साल की सश्रम कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पहले मामले में भी जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *