ललितपुर में एक महिला से छेड़छाड़ के 17 साल पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने दोनों को एक-एक वर्ष के कारावास और चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी जफर इमाम चौधरी ने बताया कि यह घटना कोतवाली महरौनी क्षेत्र के एक गांव में 28 सितंबर 2007 को दोपहर में हुई थी। पीड़िता अपने घर पर अकेली थी, जबकि उसके परिजन खेत पर फसल काटने गए हुए थे। इसी दौरान गांव का मूसा पुत्र याकूब, शोभा के साथ पीड़िता के घर आया। उन्होंने नींबू तोड़ने की बात कही और मौका पाकर मूसा ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। जब महिला ने विरोध किया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश नवीन कुमार प्रथम ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।


