1993 Mumbai Blasts: Abu Salem की रिहाई की उम्मीदों पर फिरा पानी, Supreme Court ने खारिज की याचिका

1993 Mumbai Blasts: Abu Salem की रिहाई की उम्मीदों पर फिरा पानी, Supreme Court ने खारिज की याचिका

गैंगस्टर अबू सलेम को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में उसकी रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले का मतलब है कि सलेम कानूनी कार्यवाही जारी रहने तक हिरासत में ही रहेगा। 4 नवंबर, 1993 को मुंबई बम विस्फोट मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर पहली चार्जशीट में अबू सलेम, या अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी, को एक फरार आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

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पुलिस ने दावा किया कि सलेम को हथियार ले जाने और छिपाने का काम सौंपा गया था और वह धमाकों की साज़िश से जुड़ा था। उसी साल 12 मार्च को, दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह द्वारा समन्वित एक आतंकवादी हमले में मुंबई में एक दर्जन बम विस्फोट हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए। सलेम बम धमाकों के साथ-साथ 1995 में मुंबई के एक बिल्डर जैन की हत्या के मामले में भी वांछित अभियुक्त बना रहा। कहा जाता है कि वह देश छोड़कर भाग गया था और अन्य अभियुक्तों के ख़िलाफ़ मुक़दमा शुरू होने और ख़त्म होने तक फरार रहा। 

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2002 में ही जाँचकर्ताओं को एक बड़ी सफलता मिली और सलेम को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हिरासत में लिया गया। कहा गया कि उसने अपना रूप बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद उसके फिंगरप्रिंट के आधार पर उसकी पहचान हो पाई। एक साल बाद, पुर्तगाली सरकार ने 1993 के आतंकवादी हमले सहित भारत में हुए अपराधों में उसकी कथित भूमिका से संबंधित उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ों और सबूतों के आधार पर सलेम के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। सलेम ने सरकार के आदेश के खिलाफ पुर्तगाल की अदालतों में अपील की और तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने आश्वासन दिया कि उसे मृत्युदंड या 25 साल से ज़्यादा की जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी। 11 नवंबर, 2005 को सलेम को भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया। उस पर बिल्डर की हत्या और 1993 के बम धमाकों के मामले में मुकदमा चलाया गया।  

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