कैरी बैग के 14 रूपए काटे, कोर्ट ने नोटिस दिया:रिलायंस जियो मार्ट से 173 रूपए का सामान खरीदा, बिना सहमति के बैग के पैसे और जोड़े, उपभोक्ता ने पैसे-मुआवजा मांगा

कैरी बैग के 14 रूपए काटे, कोर्ट ने नोटिस दिया:रिलायंस जियो मार्ट से 173 रूपए का सामान खरीदा, बिना सहमति के बैग के पैसे और जोड़े, उपभोक्ता ने पैसे-मुआवजा मांगा

कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने झालावाड़ रोड, सिटी मॉल स्थित रिलायंस स्मार्ट बाज़ार (रिलायंस जियो मार्ट) जरिए मैनेजर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सामान खरीद के साथ बिना सहमति के कैरी बैग के 14 रूपए काटने के मामले में जवाब तलब किया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोटा में अनुराग गौतम एवं सरनाम सिंह की बेंच ने 12 मई तक जवाब पेश करने के आदेश दिए है। यह नोटिस एडवोकेट सुजीत स्वामी द्वारा दायर वाद पर विचार करते हुए जारी किया गया है। जिसमें प्रतिष्ठान पर उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एडवोकेट सुजीत स्वामी ने शिकायत में बताया कि 9 फरवरी 2026 को उन्होंने सिटी मॉल स्थित रिलायंस स्मार्ट बाज़ार, कोटा से सूप के तीन पाउच, सिरका (कांच की बोतल) एवं मूंग दाल पापड़ का एक पैकेट की कुल 173 रूपए के सामान की खरीद की। जब वह बिल बनवाने काउंटर पर गए तो बिना पूर्व सूचना और उनकी सहमति के 14 रूपए का कैरी बैग का शुल्क उनके बिल में जोड़ दिया और बिलिंग के बाद काउंटर के नीचे से बैग निकालकर उनको थमा दिया गया। जबकि थमाए गए कैरी बेग कोई टैग, मूल्य या मानक विवरण उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, कैरी बैग की गुणवत्ता, कीमत, स्पेसिफिकेशन्स अथवा निर्माता की जानकारी भी कही भी प्रदर्शित नहीं की गई थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एंट्री गेट पर उनका निजी बैग जिसमे उनके बहुमल्य सामान थे, को जबरन बिना सुरक्षित लॉकर या टोकन सुविधा के जमा करवा लिया गया। जिन्हें वापस लेने के लिए उन्हें अनावश्यक रूप से लंबा चक्कर लगाना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया को सुजीत स्वामी ने ‘उपभोक्ता अधिकारों का हनन’ और ‘अनुचित व्यापारिक प्रथा (Unfair Trade Practice)’ बताया है। सुजीत स्वामी ने 14 फ़रवरी को रिलायंस स्मार्ट बाजार को लीगल नोटिस दिया। मार्ट ने विधिक नोटिस के जवाब में लगाए गए सभी आरोपों को नकारते हुए केरी बेग का मूल्य एवं प्रक्रिया को उचित ठहराया था। उसके बाद सुजीत स्वामी ने 11 मार्च 2026 को जिला उपभोक्ता में मामला दायर किया था। सुजीत स्वामी ने बताया कि ‘आधुनिक रिटेल स्टोर्स में पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकारों और निष्पक्ष व्यापारिक प्रथाओं की कमी होती है, ग्राहक नहीं समझ पाते इसलिए उनसे इस तरह की वसूली की जाती है जो गलत है।’ सुजीत ने उपभोक्ता आयोग से ₹14/- की अवैध वसूली की वापसी के साथ वाद स्थापित करने में हुए व्यय, मानसिक संताप के लिए 1 लाख मुआवजा दिलवाने की मांग की है। ———————————————– ये खबर भी पढ़े- मूवी में 28 मिनट एड दिखाए, कोर्ट ने दिया नोटिस:सिनेपोलिस फन सिनेमा मैनेजर व सीईओ को किया जवाब-तलब; उपभोक्ता ने टिकट के पैसे-मुआवजा मांगा कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने सिटी मॉल स्थित सिनेपोलिस फन सिनेमा का संचालन करने वाली सिनेपोलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Cinepolis India Pvt. Ltd.) के मैनेजर और सीईओ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मूवी शो टाइम के बाद विज्ञापन दिखाने और फिल्म के आधिकारिक रन-टाइम में कथित विरोधाभास के मामले में जवाब-तलब किया है। खबर पढ़े

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