सागर | लेखा प्रशिक्षण शाला सागर का आगामी 115वां नियमित लेखा प्रशिक्षण सत्र 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र 3 मूल प्रतियों में कार्यालय प्रमुख से अभिप्रमाणित कराकर लेखा प्रशिक्षण शाला सागर में 16 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। मप्र शासन वित्त विभाग के अनुसार इसके लिए वही लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी पात्र होंगे, जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण की हो या नियमानुसार छूट प्राप्त हो। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता व शासकीय कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होना भी अनिवार्य रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को जाति प्रमाण पत्र भी कार्यालय प्रमुख से सत्यापित कर संलग्न करना होगा। स्थानीय निकाय व अर्द्धशासकीय संस्थाओं के लिपिक वर्गीय कर्मचारी, जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है, वे भी प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण शुल्क 5 हजार रुपए का चालान सत्र में प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।


