जालंधर | अदालत ने एक युवती से शादी का झांसा देकर रेप करने के दोषी जमील खान वासी अरमान नगर (दकोहा) को 10 साल की कैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 4 महीने की कैद और काटनी होगी। थाना रामामंडी में एक युवती की शिकायत पर 6 नंवबर 2024 को रेप का केस दर्ज किया गया था। युवती ने आरोप लगाया था कि जमील ने शादी का झांसा देकर उसका रेप किया है। जमील मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हो गई थी। पुलिस ने जांच कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी।


