आंती के मडूका मोड़ से दो व्यक्ति गिरफ्तार:शराब के नशे में पाए जाने पर पुलिस ने की कार्रवाई, मद्य निषेध कानून के तहत मामला दर्ज

आंती के मडूका मोड़ से दो व्यक्ति गिरफ्तार:शराब के नशे में पाए जाने पर पुलिस ने की कार्रवाई, मद्य निषेध कानून के तहत मामला दर्ज

गया जिले के आंती थाना क्षेत्र के मडूका मोड़ से पुलिस ने शराब के नशे में धुत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ मद्य निषेध कानून के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। थाना प्रभारी दीपक कुमार राव ने बताया कि मंगलवार दोपहर एसआई मीरा कुमारी के नेतृत्व में पुलिस गश्ती कर रही थी। इसी दौरान मडूका मोड़ पर ये दोनों व्यक्ति नशे की हालत में मिले। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान उदित कुमार, पिता मधुरेंद्र पासवान, और जगेश्वर मांझी, पिता स्वर्गीय दुखी मांझी, के रूप में हुई है। ये दोनों औरंगाबाद जिले के बंदेया थाना क्षेत्र के खोजी गांव के निवासी हैं। पुलिस ने शराब के नशे में पाए जाने पर उनके खिलाफ मद्य निषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया। आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंगलवार दोपहर लगभग 2 बजे दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि क्षेत्र में शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। गया जिले के आंती थाना क्षेत्र के मडूका मोड़ से पुलिस ने शराब के नशे में धुत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ मद्य निषेध कानून के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। थाना प्रभारी दीपक कुमार राव ने बताया कि मंगलवार दोपहर एसआई मीरा कुमारी के नेतृत्व में पुलिस गश्ती कर रही थी। इसी दौरान मडूका मोड़ पर ये दोनों व्यक्ति नशे की हालत में मिले। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान उदित कुमार, पिता मधुरेंद्र पासवान, और जगेश्वर मांझी, पिता स्वर्गीय दुखी मांझी, के रूप में हुई है। ये दोनों औरंगाबाद जिले के बंदेया थाना क्षेत्र के खोजी गांव के निवासी हैं। पुलिस ने शराब के नशे में पाए जाने पर उनके खिलाफ मद्य निषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया। आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंगलवार दोपहर लगभग 2 बजे दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि क्षेत्र में शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।  

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