करीब 10 माह पहले महाकाल मंदिर विस्तारीकरण की जद में आ रही तकिया मस्जिद को तोड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद को दोबारा बनवाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, पहले सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में अपील खारिज होने के बाद पक्षकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में इसी हफ्ते में सुनवाई होनी है। उज्जैन में 11 जनवरी 2025 को जिला प्रशासन ने महाकाल मंदिर के शक्ति पथ के पास बानी पार्किंग से लगी जमींन को खाली करवाने को लेकर जमीन पर मौजूद 257 मकानों और तकिया मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि 200 वर्ष पुरानी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, जबकि प्रशासन ने अवैध निर्माण बताकर मकानों और मस्जिद को तोड़ दिया था। तकिया मस्जिद को गिराए जाने के मामले में मस्जिद में नमाज अदा करने वाले तेरह नमाजियों की ओर से इंदौर हाईकोर्ट के सिंगल और फिर डबल बेंच में चुनौती देते हुए जमीन को वक्फ की जमीन बताते हुए मस्जिद को तोड़ने की प्रक्रिया को गलत बताया था। लेकिन यहां पर पक्षकारों की हार हो गई। कोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में फेसला सुनाया था। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें महाकाल मंदिर के लिए ली गई जमीन के अधिग्रहण को गलत बताया है। याचिकाकर्ता के वकील सय्यद अशहर वारसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। अगले हफ्ते नंबर आ सकता है। हमने कोर्ट में जिला प्रशासन द्वारा वक्फ की जमीन पर गलत तरीके से अधिग्रहण करने का आरोप लगाते हुए वक्फ की संपत्ति पर हुए अधिग्रहण को चैलेंज किया है। महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र से लगी जमीन पर अब महाकाल मंदिर समिति अब एक बड़ी फोर व्हीलर और टू व्हीलर पार्किंग बनाने जा रही है। इसके आगे खाली पड़ी जमीं पर अन्य प्रकल्प भी होना है। इसके लिए मकानों और मस्जिद को हटाया गया था। उस दौरान यहां रहने वालों को 32 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया था। कुल 257 मकानों को खाली करा लिया गया था। यह खबर भी पढ़ें… महाकाल मंदिर के लिए 50 मकान और धर्मस्थल तोड़े उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार के लिए शनिवार को निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रशासन ने मकान मालिकों को पहले ही नोटिस दे दिए थे। शुक्रवार रात मुनादी करवाई और लोगों को मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया था।पूरी खबर पढ़ें
तकिया मस्जिद की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा:महाकाल मंदिर की पार्किंग इसी जमीन पर बननी है, हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत


