प्रेमिका के लिए पत्नी का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या करने के मामले में पति को जज ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। जज ने फैसले में लिखा कि अभियुक्त को गर्दन से तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। उदयपुर जिले के मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया। एडीजे राहुल चौधरी ने पत्नी की हत्या के मामले में उसके पति राजसमंद जिले के खमनोर ब्लॉक के नेड़च निवासी प्रेमलाल को मृत्युदंड का आदेश दिया। इससे पहले 8 दिसंबर को कोर्ट ने मामले में निर्णय कर दिया था। कोर्ट के जज राहुल चौधरी ने गंभीर प्रकृति के इस अपराध को ‘विरल से विरलतम’ श्रेणी में मानते हुए अभियुक्त पति को मृत्युदंड और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। करीब तीन साल पहले मिला था शव, पिता ने मामला दर्ज कराया था
मावली कोर्ट के अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने बताया- उदयपुर के पुलिस थाना घासा क्षेत्र के सिंधु के बीड़े का यह मामला है। वहां 12 जनवरी 2023 को एक महिला का शव मिला था, जिसका चेहरा पत्थर से बुरी तरह कुचला हुआ था। मृतका के पिता ने इस संबंध में अपनी बेटी के पति के खिलाफ घासा थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों से पूछताछ की गई। वहीं 67 दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। चर्चा और सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। जज की टिप्पणी- मृत्यु नहीं हो तब तक गर्दन से लटकाएं
जज ने अपनी टिप्पणी में लिखा- अभियुक्त प्रेमलाल को धारा 302 भारतीय दंड सहिता के अपराध के आरोप में मृत्यु दंड से दंडित किया गया है। कोर्ट आदेश देती है कि अभियुक्त को गर्दन से तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। पहले समझें पूरा मामला प्रेमिका के साथ रहने के लिए पत्नी को रास्ते से हटाया
मावली कोर्ट के अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने बताया- कोर्ट ने माना कि अभियुक्त प्रेमलाल वैवाहिक संबंधों को बनाने में नाकाम था और उसकी पत्नी नीमा अपने वैवाहिक संबंध बनाए रखने में प्रयासरत थी। प्रेमलाल का एक ही प्लान था कि पत्नी नीमा को रास्ते से हटाना और अपनी प्रेमिका शांता के साथ रहना। यह खबर भी पढ़ें… उदयपुर में पत्नी के हत्यारे को फांसी की सजा:काली-मोटी कहकर ताना मारता, अपने लायक नहीं बताता था; जिंदा जलाया था उदयपुर में पत्नी के हत्यारे पति को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। युवक पत्नी को ‘काली और मोटी’ कहकर ताना मारता था और जिंदा जला दिया था। मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था। सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना और एक साल का कठोर कारावास भी शामिल है। (पूरी खबर पढ़ें)


