बेटी बनाकर नाबालिग से किया दुष्कर्म:दोषी को 10 साल कैद, पढ़ाई के लिए मां ने डांटा तो भागकर पहुंची थी कानपुर

बेटी बनाकर नाबालिग से किया दुष्कर्म:दोषी को 10 साल कैद, पढ़ाई के लिए मां ने डांटा तो भागकर पहुंची थी कानपुर

फतेहपुर में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज महेंद्र कुमार सेकेंड ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुनाया गया। शासकीय अधिवक्ता रवि दत्त द्विवेदी ने बताया कि यह घटना 2022 की है। वादी के अनुसार, उनकी 16 वर्षीय बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद जांच में पता चला कि मां की डांट से नाराज होकर किशोरी कानपुर चली गई थी। कानपुर बस अड्डे पर किशोरी की मुलाकात 53 वर्षीय राहुल शुक्ला से हुई। किशोरी ने राहुल से कन्नौज जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा। इस पर राहुल ने खुद को फतेहपुर का निवासी बताते हुए उसे एक मॉल में नौकरी दिलाने और अपनी बेटी की तरह रखने का झांसा दिया। आरोपी राहुल किशोरी को अपने घर ले गया। वहां उसने तीन रातों तक नाबालिग किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी राहुल शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मंगलवार को हुई कोर्ट की सुनवाई में न्यायालय ने राहुल शुक्ला को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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