किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से मिम प्रत्याशी तौसीफ आलम के खिलाफ मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन का दूसरा मामला दर्ज किया गया है। यह मामला बहादुरगंज थाने में दर्ज हुआ है। जिलाधिकारी विशाल राज ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सोमवार शाम एक चुनावी जनसभा मे AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव के बारे में आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया था। इस बयान का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिला निर्वाचन कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई वीडियो फुटेज के आधार पर विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जिला निर्वाचन कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी के निर्देश पर बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने बहादुरगंज थाने में FIR नंबर 429/25 दर्ज कराई। यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 और IPC की धारा 175, 176, 223, 351(2) और 352 के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले की पुष्टि थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने भी की। निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध जिलाधिकारी विशाल राज ने कहा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई राजनीतिक दल का नेता या प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ विशेष कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से मिम प्रत्याशी तौसीफ आलम के खिलाफ मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन का दूसरा मामला दर्ज किया गया है। यह मामला बहादुरगंज थाने में दर्ज हुआ है। जिलाधिकारी विशाल राज ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सोमवार शाम एक चुनावी जनसभा मे AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव के बारे में आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया था। इस बयान का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिला निर्वाचन कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई वीडियो फुटेज के आधार पर विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जिला निर्वाचन कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी के निर्देश पर बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने बहादुरगंज थाने में FIR नंबर 429/25 दर्ज कराई। यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 और IPC की धारा 175, 176, 223, 351(2) और 352 के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले की पुष्टि थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने भी की। निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध जिलाधिकारी विशाल राज ने कहा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई राजनीतिक दल का नेता या प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ विशेष कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


