भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी पंचायत समिति की सांखड़ा ग्राम पंचायत के प्रशासक व पूर्व सरपंच को प्रशासक पद से मुक्त कर दिया है। प्रशासक पर कई अनियमिताओं का आरोप था। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभानसिंह के रिपोर्ट में ग्राम पंचायत सांखडा में मिट्टी मय ग्रेवल कार्य के मस्टरोल में कांट-छांट करने, लेखा नियमों के विरुद्ध बिना भुगतान आदेश पारित किए श्रमिकों को 9798 रुपए का नकद भुगतान करने, ग्रेवल व मिट्टी कार्य में ठेकेदार को सामग्री आपूर्ति के साथ श्रम मद सहित 3.2 लाख रुपए के भुगतान में नियमों की अवहेलना करने का आरोप है। इसके अलावा पंचायतीराज अधिनियम के विपरीत स्थाई एजेंडा की पालना नहीं करने एवं पंचायतीराज नियम के तहत पट्टा जारी नहीं करने का आरोप सही पाए जाने के कारण सरकार ने गोपाल गुर्जर को सांखडा के प्रशासक पद से हटा दिया है। सरपंच गुर्जर को जिला कलक्टर ने 24 जनवरी 2025 को ही प्रशासक के पद पर नियुक्त किया था।
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