भ्रष्टाचार के आरोप में रिटायर्ड DSP पर विभागीय कार्रवाई शुरू:मुरली मनोहर मांझी पर अपने, पत्नी और बच्चों के नाम पर संपत्ति बनाने का आरोप

भ्रष्टाचार के आरोप में रिटायर्ड DSP पर विभागीय कार्रवाई शुरू:मुरली मनोहर मांझी पर अपने, पत्नी और बच्चों के नाम पर संपत्ति बनाने का आरोप

गृह विभाग ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे रिटायर्ड डीएसपी मुरली मनोहर मांझी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। आरोप है कि मुरली मनोहर मांझी ने अपनी पत्नी, बच्चों और स्वयं के नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। गृह विभाग ने इस मामले की जांच और विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए तकनीकी सेवाएं एवं संचार के आईजी राकेश राठी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया है। गृह विभाग ने जांच के दिए निर्देश संचालन पदाधिकारी ने मांझी को दस कार्यदिवस के भीतर निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया है। मांझी पर यह आरोप उस समय लगे थे जब वे मोतिहारी सदर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। प्रारंभिक जांच के बाद उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, जिसे उन्होंने जनवरी में लिखित रूप में प्रस्तुत किया था। गृह विभाग ने स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद आरोपी के विरुद्ध विस्तृत जांच और पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई का निर्देश जारी किया है। गृह विभाग ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे रिटायर्ड डीएसपी मुरली मनोहर मांझी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। आरोप है कि मुरली मनोहर मांझी ने अपनी पत्नी, बच्चों और स्वयं के नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। गृह विभाग ने इस मामले की जांच और विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए तकनीकी सेवाएं एवं संचार के आईजी राकेश राठी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया है। गृह विभाग ने जांच के दिए निर्देश संचालन पदाधिकारी ने मांझी को दस कार्यदिवस के भीतर निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया है। मांझी पर यह आरोप उस समय लगे थे जब वे मोतिहारी सदर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। प्रारंभिक जांच के बाद उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, जिसे उन्होंने जनवरी में लिखित रूप में प्रस्तुत किया था। गृह विभाग ने स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद आरोपी के विरुद्ध विस्तृत जांच और पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई का निर्देश जारी किया है।  

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