झांसी में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने चार साल पहले नाबालिग बच्ची के साथ हुए छेड़खानी और अश्लीलता के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही अपराधी को पांच साल के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। बच्ची के पिता ने थाना सदर बाजार में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक, पोक्सो चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि पीड़िता बच्ची की ओर से उसके पिता ने थाना सदर बाजार में 17 अगस्त 2021 को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि पास के ही एक आउट हाउस में रहने वाले माइकल उर्फ पुतइया ने उनकी 10 साल की बेटी को गलत नियत से पकड़ लिया। बेटी ने शोर किया तो आरोपी वहां से फरार हो गया। इस घटना में बच्ची के गले पर भी चोट आई थी। यहां तहरीर के आधार पर पुलिस ने माइकल उर्फ पुतइया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बारीकी से जांच की। मामले में चार साल चली सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने माइकल उर्फ पुतइया को उक्त मामले में दोषी पाते हुए उसे पांच साल के साश्रम कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि अपराधी अर्थदंड नहीं भरता तक उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


