आयोजन में 20 फीट तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति लेनी होगी

भास्कर न्यूज | जालोर जिले में पटाखे व आतिशबाजी और ड्रोन उड़ाने पर 2 माह के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गवांडे ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर 9 मई से 8 जुलाई तक के लिए पटाखे और ड्रोन पर बैन लगा दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी, पटाखों और ड्रोन संचालन से सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यह आदेश सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड और कानून व्यवस्था में लगे अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों में फोटोग्राफी के लिए 20 फीट तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए संबंधित थानाधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

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