संसद की एक समिति ने आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना में आवश्यक ओपीडी सेवाओं और अस्पताल में भर्ती होने के बाद की व्यापक दवा कवरेज को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की सिफारिश की है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने द्वितीयक और तृतीयक रोगी देखभाल पर योजना के जोर को स्वीकार करते हुए कहा कि नियमित ओपीडी सेवाओं का वर्तमान में बाहर होना और अस्पताल में भर्ती होने के बाद सीमित दवा कवरेज, सुलभ स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है।
निरंतरता सुनिश्चित करने और मौजूदा ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए, समिति ने चरणबद्ध दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया, जिसकी शुरुआत पुरानी बीमारियों और सामान्य तौर पर बताई जाने वाली बीमारियों के लिए आवश्यक ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) सेवाओं को शामिल करने से हो।
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मिति ने कहा कि इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती होने के बाद दवा कवरेज को मौजूदा 15-दिन की सीमा से आगे बढ़ाने से, विशेष रूप से लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता वाली स्थितियों के लिए, लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ काफी कम होगा और साथ ही व्यापक स्वास्थ्य सेवा पहुंच की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा।
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