पंजाब के लुधियाना में स्थानीय अदालत ने लुधियाना पुलिस को आयकर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों पर शहर के डॉक्टर सुमीत सोफत के घर पर अवैध और हिंसक छापेमारी करने का आरोप है। न्यायिक मजिस्ट्रेट केशव अग्निहोत्री ने आदेश में कहा कि आरोपों में आपराधिक अतिचार, अधिकार का दुरुपयोग, मारपीट, निजता का उल्लंघन, पुरुष अधिकारियों द्वारा महिला की जबरन तलाशी, निजी उपकरणों से अनधिकृत डेटा निकालना और छापेमारी के दौरान कथित तौर पर गर्भपात होना शामिल है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टी से अपराध का खुलासा होता है, जिसके लिए पुलिस कार्रवाई अनिवार्य है।
अदालत ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संज्ञेय अपराधों का खुलासा होने पर FIR दर्ज करना अनिवार्य है, और पुलिस के पास इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। सुबह 6 बजे हुई रेड,परिवार को लगा हुआ हमला
याचिका के अनुसार छापेमारी 18 दिसंबर, 2024 को सुबह लगभग 6 बजे हुई, जब डॉ. सोफत और उनकी गर्भवती पत्नी सो रहे थे। परिवार ने दावा किया कि लगभग 15-20 अधिकारी, जिनमें से कुछ सैन्य वर्दी में थे। जिन्होंने गेट पर चढ़कर, दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया और कथित तौर पर महिला को बंदूक की नोक पर परिसर खोलने की धमकी दी। जमीन माफिया के साथ विवाद के चलते हमले के डर से दंपती ने कथित तौर पर 100 और 112 पर फोन किया, लेकिन कोई पुलिस सहायता नहीं पहुंची। अदालत ने आवेदक द्वारा प्रदान किए गए फुटेज और सबूतों को देखते हुए ये आदेश दिए है। पुलिस की आपत्ति खारिज
पुलिस ने अदालत को बताया कि 12 अक्टूबर को इसी घटना के संबंध में शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले ही एक FIR दर्ज की जा चुकी है और तर्क दिया कि वह बार-बार शिकायतों के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इस आधार पर जांच से बचा नहीं जा सकता है और यदि दावे झूठे पाए जाते हैं तो पुलिस कार्रवाई करने और क्लोजर या रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है। अदालत का आदेश
अदालत ने निर्देश दिया कि वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है। संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी को कानून के अनुसार FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और पूर्ण जांच का आदेश दिया जाता है। सोफत परिवार के पांच सदस्य नामजद
अस्पतालों के मालिक सोफत परिवार के पांच सदस्यों को 12 अक्टूबर को डिवीजन नंबर 8 पुलिस स्टेशन द्वारा लगभग 10 महीने पहले लुधियाना में उनके आवासीय और व्यवसायिक परिसरों में आयकर खोज कार्यों में बाधा डालने के आरोप में नामजद किया गया है। आरोपियों में डॉ. जगदीश राय सोफत, डॉ. रमा सोफत, डॉ. अमित सोफत और डॉ. रुचिका सोफत (संगत रोड, कॉलेज रोड) के साथ-साथ डॉ. सुमित सोफत (डॉ. हीरा सिंह रोड, सिविल लाइंस) शामिल हैं। FIR अनुराग ढींडसा, उप निदेशक आयकर (जांच) की शिकायत के बाद दर्ज की गई है। अधिकारियों ने 18 दिसंबर 2024 को प्रिंसिपल डायरेक्टर आयकर लुधियाना के आदेश के तहत की गई सर्च के दौरान धमकियों और असहयोग का सामना करने की सूचना दी है।


