माधव हत्याकांड: शाहीन राइन को आजीवन कारावास:2019 में हुई हत्या, कोर्ट ने जुर्माना लगाया, पत्नी को मुआवजा मिलेगा

माधव हत्याकांड: शाहीन राइन को आजीवन कारावास:2019 में हुई हत्या, कोर्ट ने जुर्माना लगाया, पत्नी को मुआवजा मिलेगा

कैमूर जिले के भभुआ शहर के चर्चित माधव सिंह हत्याकांड में बुधवार को विशेष न्यायाधीश उत्पादक कोर्ट-एक ने अपना अहम फैसला सुनाया। करीब पांच साल पुराने इस मामले में मुख्य आरोपी शाहीन राइन को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर अदालत का भरोसा विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) उद्यम नारायण सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर घटना पूरी तरह साबित हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शाहीन राइन को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा एसपीपी उधम नारायण सिंह ने बताया, “अदालत ने शाहीन राइन को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि वह यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।” पीड़ित परिवार को राहत कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मृतक माधव सिंह की पत्नी को 30 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। पांच साल पहले फैली थी सनसनी गौरतलब है कि यह जघन्य हत्याकांड 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। भभुआ शहर के आज़ाद नगर स्थित शिव मंदिर के पास दिनदहाड़े माधव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस जांच में इस हत्याकांड में शाहीन राइन और विष्णु शंकर तिवारी की संलिप्तता सामने आई थी। लंबे ट्रायल के बाद शाहीन राइन को अब सजा मिल गई है, जबकि विष्णु शंकर तिवारी का मामला अभी विचाराधीन है। कैमूर जिले के भभुआ शहर के चर्चित माधव सिंह हत्याकांड में बुधवार को विशेष न्यायाधीश उत्पादक कोर्ट-एक ने अपना अहम फैसला सुनाया। करीब पांच साल पुराने इस मामले में मुख्य आरोपी शाहीन राइन को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर अदालत का भरोसा विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) उद्यम नारायण सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर घटना पूरी तरह साबित हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शाहीन राइन को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा एसपीपी उधम नारायण सिंह ने बताया, “अदालत ने शाहीन राइन को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि वह यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।” पीड़ित परिवार को राहत कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मृतक माधव सिंह की पत्नी को 30 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। पांच साल पहले फैली थी सनसनी गौरतलब है कि यह जघन्य हत्याकांड 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। भभुआ शहर के आज़ाद नगर स्थित शिव मंदिर के पास दिनदहाड़े माधव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस जांच में इस हत्याकांड में शाहीन राइन और विष्णु शंकर तिवारी की संलिप्तता सामने आई थी। लंबे ट्रायल के बाद शाहीन राइन को अब सजा मिल गई है, जबकि विष्णु शंकर तिवारी का मामला अभी विचाराधीन है।  

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