30 दिन में अमेरिका छोड़ो, वरना…, डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को हड़काया

30 दिन में अमेरिका छोड़ो, वरना…, डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को हड़काया

US immigration policy: H-1B वीजा धारकों और विदेशी छात्रों के लिए जरूरी जानकारी है कि अमेरिकी सरकार ने विदेशी नागरिकों को चेतावनी दी है कि अगर वे बिना सरकारी अनुमति के 30 दिनों से ज्यादा अमेरिका में रहे हैं (illegal immigrants USA), तो उन्हें जुर्माने और जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) की ओर से सख्ती बरतने के बाद अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने साफ साफ कहा है “जो विदेशी नागरिक 30 दिनों से ज्यादा अमेरिका में रहेंगे, उन्हें पंजीकरण कराना होगा (Trump immigration policy)। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो यह एक अपराध होगा, जिसकी सजा जुर्माना और कारावास हो सकती है।” “POTUS ट्रम्प और सचिव नोएम का X पर एक पोस्ट में सीधा संदेश है: अवैध प्रवासियों को तुरंत अमेरिका छोड़ देना चाहिए और स्वेच्छा से वापस जाना चाहिए।”

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए चेतावनी

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक पोस्ट में ‘Message to Illegal Aliens’ शीर्षक से अवैध प्रवासियों को खुद देश छोड़ने (Self-Deportation) को कहा है। विभाग ने इसके फायदे भी बताए हैं।

किन लोगों पर असर होगा ?

फिलहाल यह नियम वैध वीज़ा धारकों (जैसे H-1B वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा) पर तुरंत लागू नहीं होगा। लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर वैध वीज़ाधारकों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

इसे ये लोग होंगे प्रभावित

H-1B वीजा धारक जिन्होंने नौकरी खो दी है और ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय छात्र जो अपने वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें भी अवैध माना जा सकता है।

अगर चेतावनी न मानी तो क्या होगा ?

30 दिनों तक पंजीकरण न कराने या आदेश के बावजूद न जाने पर सख्त सजा दी जाएगी।

अमेरिका की ओर से संभावित दंड

$998 प्रतिदिन जुर्माना अगर किसी को निष्कासन (removal) आदेश मिल चुका है और वह रुकता है।

$1,000 से $5,000 तक जुर्माना उन पर लगेगा जो कहकर भी खुद नहीं जाते।

जेल की सजा भी हो सकती है।

भविष्य में अमेरिका में कानूनी रूप से आने पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है।

DHS ने कहा – Self-Deportation सुरक्षित है, इसके फायदे:

-व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से उड़ान चुन सकता है, और आपराधिक रिकॉर्ड से बच सकता है।

-अगर स्वेच्छा से लौटते हैं और किसी आपराधिक मामले में नहीं हैं, तो अपनी कमाई साथ ले जा सकते हैं।

-यात्रा खर्च नहीं उठा पाने वाले लोगों को सरकार सब्सिडी वाला टिकट भी मिल सकता है।

-सबसे बड़ा फायदा – भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका आने का रास्ता खुला रहेगा।

अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की तादाद

प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, अमेरिका में लगभग 7.25 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं, जो वहां की तीसरी सबसे बड़ी अवैध प्रवासी आबादी है। यह संख्या मेक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद आती है। भारत सरकार के पास इनकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि वह ऐसे नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है। हाल ही में अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया ​है, जिनमें से अधिकतर को सी-17 सैन्य विमान से भारत भेजा गया। अब तक 487 संभावित भारतीयों के खिलाफ डिपोर्टेशन का अंतिम आदेश भी जारी किया जा चुका है।

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