बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (बीएसयू) ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनोज कुमार को विश्वविद्यालय का लोकपाल (ओम्बड्सपर्सन) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के अनुसार की गई है। समस्तीपुर के पूर्व प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार को तीन साल की अवधि के लिए या 70 साल की आयु तक, जो भी पहले हो, इस पद पर नियुक्त किया गया है। यह फैसला 7 मई को हुई बैठक के दौरान लिया गया और विश्वविद्यालय के उपकुलपति के अनुमोदन के बाद आज औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक-सह-डीन निशिकांत तिवारी की ओर से अधिसूचना जारी हुई। इसके अनुसार, “लोकपाल की सेवा शर्तें, शक्तियां और काम की अपील के निर्णय की प्रक्रिया और स्वीकार्य पात्रताएं यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के अनुसार होंगी। खेल विश्वविद्यालय जैसे विशिष्ट संस्थान में अनुशासन और निष्पक्षता महत्वपूर्ण होती है। न्यायिक अनुभव वाले लोकपाल की नियुक्ति से विवादों के समाधान में पारदर्शिता आएगी।” खेल शिक्षा को बढ़ावा देना है मकसद बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना 2021 में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अधिनियम के तहत की गई थी। यह यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यह राज्य में खेल शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया, पहला विशेषीकृत विश्वविद्यालय है। नवनियुक्त लोकपाल मनोज कुमार पटना के आशियाना नगर में रहते हैं। उनसे जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। इस नियुक्ति की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त सचिव डॉ. अशिमा मंगला को भी भेजी गई है। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (बीएसयू) ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनोज कुमार को विश्वविद्यालय का लोकपाल (ओम्बड्सपर्सन) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के अनुसार की गई है। समस्तीपुर के पूर्व प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार को तीन साल की अवधि के लिए या 70 साल की आयु तक, जो भी पहले हो, इस पद पर नियुक्त किया गया है। यह फैसला 7 मई को हुई बैठक के दौरान लिया गया और विश्वविद्यालय के उपकुलपति के अनुमोदन के बाद आज औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक-सह-डीन निशिकांत तिवारी की ओर से अधिसूचना जारी हुई। इसके अनुसार, “लोकपाल की सेवा शर्तें, शक्तियां और काम की अपील के निर्णय की प्रक्रिया और स्वीकार्य पात्रताएं यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के अनुसार होंगी। खेल विश्वविद्यालय जैसे विशिष्ट संस्थान में अनुशासन और निष्पक्षता महत्वपूर्ण होती है। न्यायिक अनुभव वाले लोकपाल की नियुक्ति से विवादों के समाधान में पारदर्शिता आएगी।” खेल शिक्षा को बढ़ावा देना है मकसद बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना 2021 में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अधिनियम के तहत की गई थी। यह यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यह राज्य में खेल शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया, पहला विशेषीकृत विश्वविद्यालय है। नवनियुक्त लोकपाल मनोज कुमार पटना के आशियाना नगर में रहते हैं। उनसे जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। इस नियुक्ति की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त सचिव डॉ. अशिमा मंगला को भी भेजी गई है।
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