इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर के एक मामले में अवैध खनन को लेकर एमएम 11 जारी न् करने पर दाख़िल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम को निर्देश दिया है कि वह याची के औपचारिकता पूरी करने पर नियमानुसार एमएम ११ जारी करने पर अपना आदेश पारित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने मिर्जापुर के ओम प्रकाश सिंह की तरफ़ से दाख़िल याचिका पर दिया। द्वयाचिका दाख़िल कर मा्ंग की गई थी कि न्यायालय विपक्षी अधिकारियों को निर्देश दे कि वह एम एम ११ और ओटीपी जनरेट करे। याचिका में माँग यह भी की गई थी कि अवैध खनन को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया गया है, परंतु अधिकारियों के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
कोर्ट ने पक्षकारों को सुनने के बाद निर्देश दिया है कि जहाँ तक एम एम ११ जारी करने का सवाल है उस संबंध में डीएम याची द्वारा 23 जूलाई 2024 के शासनादेश के क्रम में औपचारिकता पूरी करने पर नियमानुसार निर्णय लें।विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में याची द्वारा दिए गए जवाब को लेकर कोर्ट ने निर्देश दिया है याची एक नया प्रत्यावेदन विपक्षी संख्या दो डी एम के समक्ष प्रस्तुत करें,जिस पर नियमानुसार दो माह के अंदर याची को सुनवाई का मौक़ा देने के बाद आदेश पारित किया जाय। हाई कोर्ट ने इसी के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया।


