हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से विचाराधीन इस प्रस्ताव पर अब सरकार ने निर्णय लेते हुए हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अग्निवीरों को ग्रुप-बी और ग्रुप-सी श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। यहां देखिए नोटिफिकेशन की कॉपी… सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले मिल चुका
इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया जा चुका है। इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन की कॉपी सभी जिलों के डीसी, विभागों के प्रमुखों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को भेज दी गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-बी की नौकरियों में 1%, ग्रुप-सी में 5%, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा। अग्निवीरों के लिए ये 3 अहम फैसले… पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा
हरियाणा से अब तक अग्निवीरों के 3 बैचों को भर्ती किया गया है। 2022-23 में 2227, 2023-24 में 2893 और 2024-25 में 2108 अग्निवीर भर्ती किए गए। इन 3 बैचों को मिलाकर कुल 7228 अग्निवीरों का चयन हुआ है। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में अपनी सेवा पूरी करेगा।
हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में राहत:ग्रुप-B और C पदों पर भर्ती में उम्र में छूट मिलेगी; नोटिफिकेशन जारी


