हरियाणा सरकार ने आईएएस-आईपीएस अधिकारियों से प्रॉपर्टी डिटेल मांगी है। इसको लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से ऑर्डर जारी किए गए हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी IAS अधिकारियों, जिनमें हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं, को 31 जनवरी 2026 तक अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करने का निर्देश दिया है। समय पर विवरण न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और पदोन्नति रोकने की चेतावनी दी गई है। जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। यहां देखिए ऑर्डर की कॉपी… अप्रैल में सामने आई थी प्रॉपर्टी डिटेल हाल ही में हरियाणा के शीर्ष IAS अधिकारियों (जैसे मुख्य सचिव, गृह सचिव) की संपत्ति का ब्योरा सामने आया था। जिसमें उनके पास विभिन्न शहरों में फ्लैट, कृषि भूमि और अन्य संपत्तियां हैं। यह निर्देश केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश के IAS अधिकारियों के लिए जारी किए गए हैं, इसलिए हरियाणा के अधिकारियों को भी यह जानकारी अनिवार्य रूप से दी गई है। संक्षेप में हरियाणा सरकार के IAS अधिकारियों सहित सभी IAS अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।


