मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की पूर्व डीन डॉ. पूजा गांधी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। दुष्कर्म से गर्भवती हुई एक किशोरी के गर्भपात से जुड़े मामले में कोर्ट ने क्लर्क द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक भेजे जाने के बावजूद वह सुनवाई में शामिल नहीं हुईं। बेंच ने आदेश दिया कि डॉ. पूजा गांधी सोमवार सुबह 10:30 बजे आवश्यक रिकॉर्ड के साथ अदालत में हाजिर हों अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खंडवा जिले के पूर्व निमाड़ के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा भेजे गए एक मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि शासकीय अधिवक्ता सुमित रघुवंशी और कोर्ट क्लर्क की ओर से लिंक भेजने की जानकारी स्पष्ट है, फिर भी डॉ. पूजा गांधी ने VC में उपस्थित होने से इनकार किया। अदालत ने इसे अदालत की कार्यवाही को हल्के में लेने जैसा बताया। कोर्ट का सख्त निर्देश सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात के लिए परिजनों की सहमति आवश्यक है। इस पर सरकारी पक्ष ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में डॉ. पूजा गांधी से बात की थी पर उन्होंने बिना कोर्ट के स्पष्ट आदेश के सहमति पत्र देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक भेजा गया, लेकिन वह उसमें भी शामिल नहीं हुईं। कोर्ट ने इस व्यवहार को अनुचित और न्याय प्रक्रिया में बाधा बताया है।


