Delhi Vehicle Ban | दिल्ली सीमाएं हुई सील! BS-III और पुराने मालवाहक वाहन आज से ‘नो एंट्री’, उल्लंघन पर भारी जुर्माना तय

Delhi Vehicle Ban | दिल्ली सीमाएं हुई सील! BS-III और पुराने मालवाहक वाहन आज से ‘नो एंट्री’, उल्लंघन पर भारी जुर्माना तय
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को घोषणा की कि शनिवार (1 नवंबर) से दिल्ली में सभी गैर-पंजीकृत BS-III और उससे नीचे के मानक वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। प्रतिबंधित वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है और उन्हें दिल्ली के बाहर की सीमाओं पर रोक दिया गया है। नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए, परिवहन विभाग ने अपनी 84 टीमें तैनात की हैं। इनमें से 46 टीमें दिल्ली की सीमाओं पर तैनात हैं। दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से, विभाग राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति पर नज़र रखेगा।
 
शनिवार से, बीएस-IV मानकों को पूरा न करने वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस नियम को लागू करने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की कई टीमें तैनात की जाएँगी। परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर 23 प्रवर्तन दल बनाए हैं।
 

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा: हमने आने वाले वाहनों पर नज़र रखने की रणनीति तैयार की है। लगभग 90 प्रतिशत वाणिज्यिक वाहन 23 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं से दिल्ली में प्रवेश करते हैं। यातायात पुलिस कर्मियों और परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों की टीमें इन स्थानों पर तैनात रहेंगी और आवश्यक मानदंडों को पूरा न करने वाले वाहनों को वापस भेज दिया जाएगा। इन 23 स्थानों में कुंडली बॉर्डर, रजोकरी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, आया नगर बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर, औचंदी, मंडोली, कापसहेड़ा और द्वारका एक्सप्रेसवे पर बजघेड़ा टोल आदि शामिल हैं।

दिल्ली में प्रवेश के लिए नए वाहन नियमों का क्या अर्थ है?

प्रत्येक टीम की निगरानी एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। अधिकारियों का अनुमान है कि वर्तमान में 50,000 से 70,000 वाणिज्यिक वाहन BS IV मानक से नीचे हैं। विभाग ने दिल्ली नगर निगम से सटीक आँकड़े माँगे, लेकिन सटीक आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।
प्रवर्तन अभियान दो पालियों में चलेगा, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक।
एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत, BS IV अनुपालक वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, BS VI डीजल वाहनों, BS IV डीजल वाहनों, 31 अक्टूबर 2026 तक CNG, LNG या बिजली से चलने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
17 अक्टूबर को, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु गुणवत्ता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, 1 नवंबर से दिल्ली में प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर व्यापक प्रतिबंध को मंजूरी दी। एक वरिष्ठ यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया गया है, क्योंकि गुरुग्राम से बड़ी संख्या में वाहन प्रवेश करते हैं। बीएस I, बीएस II और बीएस III वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए दोनों ओर के कर्मियों को 120 से अधिक चौकियों पर तैनात किया जाएगा।
 

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ट्रांसपोर्टर राजेंद्र कपूर ने कहा कि प्रतिबंधों से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को केवल वाहन प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अधिक प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों की पहचान करनी चाहिए।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में शुक्रवार को सुधार हुआ, वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले दिन के 373 से गिरकर 218 हो गया। विशेषज्ञों ने इस सुधार का श्रेय पूरे क्षेत्र में बारिश और तेज़ हवा की गति को दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शाम 4 बजे 218 का स्तर पहले की बहुत खराब श्रेणी से बदलाव दर्शाता है।

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