कोर्ट रिपोर्टर | दरभंगा न्यायमंडल दरभंगा के सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने बहादुरपुर थाना कांड संख्या 443/25 में चोरी करते घटना स्थल पर गिरफ्तार रघेपुरा निवासी दिनेश राम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त को आदेश की तिथि से 6 माह बाद पुनः जमानत अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावा कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और जानलेवा हमला करने के 11 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका निष्पादित करते हुए सभी आरोपियों को संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। वहीं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने जानलेवा हमला के आरोप में दर्ज कांड के आरोपी नवटोली निवासी लालू पासवान की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट रिपोर्टर | दरभंगा न्यायमंडल दरभंगा के सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने बहादुरपुर थाना कांड संख्या 443/25 में चोरी करते घटना स्थल पर गिरफ्तार रघेपुरा निवासी दिनेश राम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं कोर्ट ने अभियुक्त को आदेश की तिथि से 6 माह बाद पुनः जमानत अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावा कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और जानलेवा हमला करने के 11 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका निष्पादित करते हुए सभी आरोपियों को संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। वहीं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने जानलेवा हमला के आरोप में दर्ज कांड के आरोपी नवटोली निवासी लालू पासवान की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।


