जयपुर | जयपुर मेट्रो प्रथम की सांगानेर एडीजे कोर्ट-11 ने धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र के आरोपी रामजीलाल मीणा व श्यामलाल मीणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों से आरोपियों की मामले में संलग्नता पाई जाती है। आरोपियों के खिलाफ परिवादी के रजिस्ट्री के जरिए खरीदे गए भूखंड पर कब्जा नहीं करने देने और भूखंड उन्हें वापस विक्रय करने और फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी अन्य को बेचने की धमकी देने का आरोप है। इसके अलावा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, छल करने व धमकी देने के 7-7 अन्य केस दर्ज हैं। परिवादी कृष्ण कुमार गुप्ता ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।


