Atul Subhash case: बेंगलुरु की कोर्ट से निकिता, निशा और अनुराग सिंघानिया को राहत, मिली जमानत

Atul Subhash case: बेंगलुरु की कोर्ट से निकिता, निशा और अनुराग सिंघानिया को राहत, मिली जमानत
बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने निकिता सिंघानिया (पत्नी), निशा सिंघानिया (सास) और अनुराग सिंघानिया (जीजा) को जमानत दे दी। सिंघानिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और अंतरिम जमानत की मांग की थी। उसके वकील ने अदालत को बताया था कि उसकी गिरफ्तारी अवैध थी और पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कोई आधार नहीं दिया था। वकील ने अदालत से सिंघानिया को अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया ताकि वह उच्चतम न्यायालय में अपना बचाव कर सकें।

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अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। सिंघानिया के वकील ने तर्क दिया कि जमानत के बिना, वह कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका एक हिरासत लड़ाई के बराबर होगी जिसे उसकी अनुपस्थिति में अस्वीकार कर दिया जाएगा। मामले की आगे की सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। वहीं जमानत याचिका पर 4 बेंगलुरु की कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद निकिता, निशा और अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी। 
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