एमपी में बढ़ा वेतन, अपर आयुक्त ने जारी किए नए वेतनमान के आदेश

एमपी में बढ़ा वेतन, अपर आयुक्त ने जारी किए नए वेतनमान के आदेश

Salary Hike – मध्यप्रदेश में वेतन बढ़ोत्तरी का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है। इसी तारतम्य में भोपाल नगर निगम ने भी दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को बढ़ा हुआ वेतन देने की घोषणा की है। इस नए वेतनमान के संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। श्रम विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को बढ़ा हुआ वेतन देने के आदेश जारी करने के बाद नगर निगम भोपाल ने मजदूरों के वेतन में यह संशोधन किया है। नगर निगम भोपाल ने 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 के वेतन के लिए नए वेतनमान की दरें घोषित की हैं। हालांकि एरियर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

भोपाल नगर निगम के दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के लिए होली का पर्व नई खुशियां लेकर आया है। नगर निगम ने मजदूरों को नए वेतनमान के अनुसार वेतन देने की घोषणा की है।

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नए वेतनमान के अनुसार अब अकुशल मजदूरों को 11850 रुपए अब प्रति माह सेलरी मिलेगी वहीं अर्द्धकुशल मजदूरों को 12846 रुपए प्रतिमाह देय होंगे। निगम में कुशल मजदूरों को 14569 रुपए प्रति माह सेलरी दी जाएगी जब​कि उच्च कुशल मजदूरों को सेलरी के रूप में हर माह 16194 रुपए मिलेंगे।

इस प्रकार वेतनमान की नई दरों के अनुसार दैनिक वेतन भोगी मजदूरों, कर्मचारियों को 395 रुपए से 534 रुपए प्रति दिन के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। गुरुवार को भोपाल नगर निगम के अपर आयुक्त वरुण अवस्थी ने नए वेतनमान के अनुसार वेतन देने के आदेश जारी कर दिए। यानि अब निगम के मजदूरों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की वेतन बढ़ोत्तरी की अनुशंसा 1 अप्रैल 2024 से लागू की गई थी। आउटसोर्स कर्मचारियों और मजदूरों को केवल एक माह ही बढ़ा वेतन मिल सका था। टेक्सटाइल एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए वेतन की अधिसूचना पर स्टे लगा दिया था। 10 फरवरी को कोर्ट ने यह स्टे ह​टाया जिसके बार न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ हो गया।

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