सिवान में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मंगलवार की शाम जिलाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगी धारा जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के तहत जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार शाम 6 बजे से बीएनएसएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है, जो मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। डीएम ने बताया कि मतदान कर्मियों का अंतिम प्रशिक्षण संपन्न करा दिया गया है। पोलिंग पार्टियों का मिलान कर दिया गया है तथा सेक्टर और जोनल अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से ब्रीफिंग दी गई है। पोलिंग पार्टियों को बुधवार को डिस्पैच सेंटर पर बुलाया जाएगा सभी पोलिंग पार्टियों को बुधवार को डिस्पैच सेंटर पर बुलाया जाएगा, जहां से उन्हें आवंटित वाहन से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में सुचारू मतदान की जिम्मेदारी के प्रति प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 7 लोगों को जिला और 247 को थाना बदर किया कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के तहत 17 व्यक्तियों को जिला बदर तथा 247 को थाना बदर किया गया है। डीएम ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि बूथों से लेकर सेक्टर और जोन तक पैरामिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिले के सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात हैं और बॉर्डर को सील कर दिया गया है, ताकि किसी भी असामाजिक तत्व की प्रवेश की संभावना समाप्त हो सके। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निपटारा न्यूनतम समय में करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आयोग के निर्देश पर सिवान में 101 कंपनी पुलिस बल भेजी गई एसपी ने जानकारी दी कि जिले में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ अन्य राज्यों की 101 कम्पनी पुलिस बल निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सिवान में भेजी गई है। उन्होंने आम जनता और मतदाताओं से अपील की कि वे निर्भीक होकर मतदान करें। प्रशासन हर स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। सिवान में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मंगलवार की शाम जिलाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगी धारा जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के तहत जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार शाम 6 बजे से बीएनएसएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है, जो मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। डीएम ने बताया कि मतदान कर्मियों का अंतिम प्रशिक्षण संपन्न करा दिया गया है। पोलिंग पार्टियों का मिलान कर दिया गया है तथा सेक्टर और जोनल अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से ब्रीफिंग दी गई है। पोलिंग पार्टियों को बुधवार को डिस्पैच सेंटर पर बुलाया जाएगा सभी पोलिंग पार्टियों को बुधवार को डिस्पैच सेंटर पर बुलाया जाएगा, जहां से उन्हें आवंटित वाहन से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में सुचारू मतदान की जिम्मेदारी के प्रति प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 7 लोगों को जिला और 247 को थाना बदर किया कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के तहत 17 व्यक्तियों को जिला बदर तथा 247 को थाना बदर किया गया है। डीएम ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि बूथों से लेकर सेक्टर और जोन तक पैरामिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिले के सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात हैं और बॉर्डर को सील कर दिया गया है, ताकि किसी भी असामाजिक तत्व की प्रवेश की संभावना समाप्त हो सके। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निपटारा न्यूनतम समय में करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आयोग के निर्देश पर सिवान में 101 कंपनी पुलिस बल भेजी गई एसपी ने जानकारी दी कि जिले में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ अन्य राज्यों की 101 कम्पनी पुलिस बल निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सिवान में भेजी गई है। उन्होंने आम जनता और मतदाताओं से अपील की कि वे निर्भीक होकर मतदान करें। प्रशासन हर स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है।


