कृषि उपज मंडी व्यापारियों की ओर से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जेडीए की तर्ज पर ब्याज माफी योजना लागू करने की मांग की जा रही है। व्यापारियों का कहना हैं कि राज्य सरकार ने 2017 में राजस्थान की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों की समस्त पुरानी बकाया राशि पर ब्याज माफी योजना लागू की थी। योजना 1 अप्रैल 2023 तक लागू थी। प्रदेश की मंडियों में व्यापारियों व आढ़तियों ने योजना का लाभ उठाया। फल-सब्जी संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष पीएल प्रजापति ने बताया कि कृषि उपज मंडी समितियों में 1 अप्रैल 2024 से पहले की आंवटन राशि, कृषक कल्याण शुल्क, लीज राशि एवं अन्य बकाया राशियों पर 31 दिसम्बर 2025 तक बकाया राशि पर ब्याज माफी योजना लागू करने की मांग की। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। मंडी में लीज मनी माफी के बाद अब ब्याज माफी की मांग


