पलवल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने सुनाया। रात में लापता हुई थी नाबालिग बेटी शिकायतकर्ता ने बताया कि 7 जनवरी 2021 की रात करीब 2 बजे जब उनकी नींद खुली तो उनकी 16 वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी। परिवार के लोग तुरंत उसे ढूंढने लगे। तलाश के दौरान शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी को आरोपी के घर से बाहर आते देखा। युवक ने बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म नाबालिग ने अपने पिता को बताया कि रजनीकांत नामक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर होडल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने उसी दिन किया था आरोपी को गिरफ्तार एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि होडल थाना पुलिस टीम ने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने मुकदमे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर अदालत में प्रस्तुत किए। अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा पुलिस द्वारा जुटाए गए ठोस साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


