हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना:किशनगंज में न्यायालय ने सुनाया फैसला, 4 लोगों को ठहराया दोषी

किशनगंज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने भाई की हत्या के मामले में आज 4 लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अब्दुल कलाम (55), मोहम्मद रफीक आलम (23), जाफिर आलम (25) और सालेहा खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषी किशनगंज के चांदी, वार्ड नंबर-12 के निवासी हैं। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर प्रत्येक 10,000 रुपए के लिए एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पारिवारिक और संपत्ति विवाद हत्या की वजह मामले की जांच में सामने आया कि अब्दुल कलाम ने पुरानी रंजिश के चलते अपने भाई की हत्या की साजिश रची। पारिवारिक विवाद और संपत्ति विवाद इस हत्या की वजह बनी। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्य पेश किए। इन साक्ष्यों ने अब्दुल कलाम, उसकी पत्नी और दो बेटों के अपराध को साबित किया। हत्या की घटना 21 मई 2021 की है। ‘हत्या जैसे अपराध के लिए कठोर सजा जरूरी’ न्यायाधीश ने कहा कि हत्या जैसे अपराध के लिए कठोर सजा जरूरी है। इससे समाज में कानून का भय बना रहेगा। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। पुलिस और प्रशासन ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है। किशनगंज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने भाई की हत्या के मामले में आज 4 लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अब्दुल कलाम (55), मोहम्मद रफीक आलम (23), जाफिर आलम (25) और सालेहा खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषी किशनगंज के चांदी, वार्ड नंबर-12 के निवासी हैं। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर प्रत्येक 10,000 रुपए के लिए एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पारिवारिक और संपत्ति विवाद हत्या की वजह मामले की जांच में सामने आया कि अब्दुल कलाम ने पुरानी रंजिश के चलते अपने भाई की हत्या की साजिश रची। पारिवारिक विवाद और संपत्ति विवाद इस हत्या की वजह बनी। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्य पेश किए। इन साक्ष्यों ने अब्दुल कलाम, उसकी पत्नी और दो बेटों के अपराध को साबित किया। हत्या की घटना 21 मई 2021 की है। ‘हत्या जैसे अपराध के लिए कठोर सजा जरूरी’ न्यायाधीश ने कहा कि हत्या जैसे अपराध के लिए कठोर सजा जरूरी है। इससे समाज में कानून का भय बना रहेगा। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। पुलिस और प्रशासन ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है।  

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