आंध्र प्रदेश के संदिग्ध आतंकवादी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, BNS की धारा 152 के तहत हुई थी गिरफ्तारी

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम निवासी 29 वर्षीय सिराज उर रहमान को आतंकी साजिश से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किए जाने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विजयनगरम के पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि विजयनगरम II टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की गई।

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इंजीनियरिंग स्नातक रहमान को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की काउंटर-इंटेलिजेंस इकाइयों द्वारा एक संयुक्त अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने उसके कब्जे से अमोनिया, सल्फर और एल्युमिनियम पाउडर सहित विस्फोटक सामग्री जब्त की। जांच में पता चला कि रहमान ने इन पदार्थों को ऑनलाइन खरीदा था और रामपचोदवरम के पास एक जंगली इलाके में एक घर में बने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का परीक्षण किया था। 

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आंध्र प्रदेश पुलिस ने तेलंगाना पुलिस के साथ समन्वय करते हुए एक संयुक्त अभियान चलाया जिसमें हैदराबाद में विस्फोटों की साजिश रचने के दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। विजयनगरम निवासी रहमान (29) को एक गुप्त सूचना के बाद हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने पहले कहा था कि उसके परिसर से तलाशी के दौरान अमोनिया, सल्फर और एल्युमिनियम पाउडर समेत विस्फोटक जब्त किया गया। लाठा ने कहा कि पुलिस को रहमान के पास से कई पाइप भी मिले ‘जो बम बनाने के इरादे’ से लाए गए थे। रहमान ने पूछताछ के दौरान कुछ चीजों का खुलासा किया जिसके बाद हैदराबाद से समीर (28) को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इस संबंध में विस्फोटक तत्व अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
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